सरकार ने लिया एक और बड़ा कदम, एलपीजी सिलेंडर के इंपोर्ट पर बढ़ाई गई कस्टम ड्यूटी, एग्रीकल्चर सेस भी हुआ लागू

सरकार ने आम आदमी के बजट को धक्का देते हुए एक और बड़ा निर्णय ले लिया है। और आज हम आपको उसके बारे में ही जानकारी देने जा रहे हैं। तो आई जानते हैं क्या है ये बड़ा निर्णय जो इस बार सरकार ने लिया है। दर असल एलपीजी सिलेंडर पर सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया है, और अब इस पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है।

वही कस्टम ड्यूटी जो पहले मात्र 5 प्रतिशत थी अब उसे बढ़ा कर के 15 प्रतिशत कर दिया गया है। पर अब इस कस्टम ड्यूटी में बढ़त का असर आखिर किन किन चीजों पर देखने को मिलने वाला है। इस कस्टम ड्यूटी में बढ़त की वजह से अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी लागू कर दिया जाएगा।

पर इस निर्णय से कुछ चीजों में राहत भी दी गई है, पर आखिर वो राज्य कौन कौन से है, आइए देखते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के अंदर आने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनी के सभी घरेलू ग्राहकों के लिए बेची जाने वाली एलपीजी के इंपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी।

पर बाकी सभी इंपोर्टर को ये 15 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी देनी ही होगी। सरकार ने इसके साथ एक और बड़ी जानकारी दी है जिसके अनुसार लिक्विफाइड प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ये आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल के ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की बात है।

सरकार के अनुसार एलपीजी के छेत्र में लिया गया ये बड़ा कदम आम आदमी के लिए नुकसान नहीं बल्कि फायदे की बात होने वाली है। क्योंकि ये नियम सभी घरेलू ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी है, और साथ ही साथ अब सरकार को इंपोर्ट के खर्चों में भी काफी कमी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि फिलहाल देश में एलपीजी गैस की काफी कमी है और ये गैस हम सऊदी अरब से लेते हैं। और इसके साथ ही एक और खबर ये भी है कि 1 जुलाई को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी किए गए जिसमें कि कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है।